सहारनपुर। पुलिस पर हमला करने के आरोपी को आज न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से पांच वर्ष का कठोर करावास व 19 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।
गौरतलब रहे कि 12 अप्रैल 2018 को पुलिस निरीक्षक सुरेन्द्र पाल सिद्दकी थाना मिर्जापुर ने अभियुक्त शाजिद पुत्र लियाकत शाह निवासी बुदीनपुर रोड इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर मुज्जफरनगर पर चोरी की योजना बनाते समय घातक हथियारों से लैस होकर पुलिस पार्टी पर हमला करने का आरोप लगाते हुए थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था।
मौके से अभियुक्त के कब्जे से एक सीडी डोन मोटर साईकिल व 16 हजार रूपये बरामद किये थे। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 900/2022 पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.-02 सहारनपुर में विचाराधीन था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.विपिन ताडा के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-02 सहारनपुर ने अभियुक्त शाजिद पुत्र लियाकत शाह को मुकदमें में दोषी पाते हुए उसको 05 वर्ष का कठोर कारावास व 19 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।