गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में जिला श्रम बन्धु की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रणविजय सिंह ने की। बैठक मेें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, लोक निर्माण विभाग आदि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं तथा क्रेडाई के माध्यम से विभिन्न बिल्डर्स को श्रम विभाग से साथ समन्वय एवं सहयोग करके विभिन्न निर्माण कार्यस्थलों पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराने एवं पूर्व से पंजीकृत श्रमिकों का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिये।
इस सम्बन्ध में उप श्रमायुक्त उ0प्र0 गाजियाबाद अनुराग मिश्र ने बताया कि 18 से 60 वर्ष के मध्य के ऐसे निर्माण श्रमिक जिनके द्वारा वर्ष में 90 दिन कार्य किया गया हो। अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र पर जाकर फोटो, कार्य प्रमाण पत्र आधार कार्ड, बैंक पास बुक व आधार लिंक मोबाइल नम्बर के साथ अपना पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं। यह कार्य स्वयं के मोबाइल से यूपीबीओसीडब्ल्यू डाट इन पर जाकर किया जा सकता है। ऐसे पंजीकृत व नवीनीकृत श्रमिक किसी भी आपदा के समय जीवन निर्वाह भत्ता पाने के हकदार होते हैं।
मैं किसान का बेटा हूं, मैं कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर मिट जाऊंगा: जगदीप धनखड़
जैसे कि 18 नवम्बर, 24 के पूर्व पंजीकृत व अद्यतन नवीनीकृत जनपद के 45,933 श्रमिकों को आपदा राहत के तहत रू0 1000/- प्रति सप्ताह धनराशि प्रदान की गयी। भविष्य में भी ऐसा लाभ पंजीकृत श्रमिकों को दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जनसेवा केन्द्र के जिला प्रबन्धक के उपस्थित न होने पर अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी व क्रेडाई प्रतिनिधियों द्वारा यह बताये जाने पर कि कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा पूर्ण सक्रियता के कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्हें श्रमिकों के पंजीयन में परिश्रम करने के लिए कडे निर्देश दिये गये।
मुरादाबाद के जेल अधीक्षक निलंबित, सपा नेताओं की जेल में संभल हिंसा के बंदियों से करा दी थी मुलाकात
कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जनपद में नवम्बर माह में पोर्टल प्रारम्भ होने के बाद अब तक केवल 318 पंजीकरण हुए हैं। जिससे ऐसा स्पष्ट है कि अभी विभिन्न कार्यस्थलों पर अपंजीकृत निर्माण श्रमिक कार्य कर रहे हैं। निर्देश दिए गए कि सभी कार्यदायी संस्थाएं अपने कार्य स्थलों पर कैम्प लगवाकर पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित करे। इसके लिए आगामी मीटिंग में अपने कार्यस्थलवार पंजीकृत सूची के साथ प्रतिभाग करेगें। संस्थाओं को यह भी निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा जो वर्कआर्डर जारी किये जा रहे हैं।