मुजफ्फरनगर। आदर्श मंडी शामली थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय-2 के न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने आरोपी दीपक उर्फ काका पुत्र सुधीर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोड़ा व मनमोहन ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
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आरोपी दीपक उर्फ काका पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किया, जिसके बाद अदालत ने यह सजा सुनाई।