सुलतानपुर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुलतानपुर जिले के एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुरुवार को सरेंडर किया। इसके बाद संजय सिंह की तरफ से जमानत अर्जी पेश की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद संजय सिंह को जमानत एवं निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। संजय सिंह एवं उनके समर्थकों के खिलाफ 13 अप्रैल 2021 को बंधुआ कला थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के आरोप में केस दर्ज कराया था। चार्जशीट के बाद मुकदमे में अन्य आरोपित जमानत पर हैं जबकि संजय सिंह के हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव के दौरान संजय सिंह ने बंधुआंकला थाना क्षेत्र के हसनपुर इलाके में बिना अनुमति के चुनावी जनसभा की थी। इसके बाद संजय सिंह व अन्य के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।