प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के तहत विशेष अदालत गाजीपुर से मिली चार साल की कैद व एक लाख जुर्माने के खिलाफ दाखिल अपील की अगली सुनवाई की तिथि 2 मई नियत की है।
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील की शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया है और कहा है कि 30 जून 24 तक सुनवाई कर ली जाए। जिस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यह आदेश दिया है।
मालूम हो कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या केस को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया। जिसमें अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली थी किन्तु सजा पर रोक नहीं लगाई। जिसके कारण संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील शीघ्र सुने जाने का आदेश दिया।