मेरठ। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत ग्राम पंचायत अम्हेड़ा, मेरठ में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थिति सभी व्यक्तियों को बाल विवाह, बाल श्रम के विषय में जागरूक किया।
इस दौरान बताया कि बाल विवाह करना कानून अपराध है यदि कोई भी 18 वर्ष से कम आयु की लड़की व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी कराता हुआ पाया जाता है तो उसे सरकार द्वारा सज़ा व जुर्माना का प्रावधान है।
उपस्थित सभी व्यक्तियों को बताया गया कि अगर आपके आस पास कोई भी बाल विवाह , बाल श्रम करता पाया जाता है तो आप चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर फोन करके सूचित कर सकते है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों को विभाग द्वारा चलाए जा रही योजनाओं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला कन्या योजना, स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में बताया गया और शासन द्वारा चलाए जा रही हेल्पलाइन जैसे 1076, 1098, 1090, 181, 102, 101, 112 के बारे में बताया गया कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मनमोहन सिंह, सुपरवाइजर विक्रम सिंह, केस वर्कर नरेश कुमार, थाना गंगानगर से एस आई शीतल सिंह और ग्राम प्रधान रोहित सिंह उपस्थित रहे।