मुजफ्फरनगर में चार जुलाई से वनवे हो जाएगा हाईवे, नौ जुलाई से बदलेगा रूट, 11 जुलाई से हो जायेगा पूरी तरह बंद
मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में चार जुलाई से गंगनहर पटरी पर भारी वाहन नहीं चलेंगे। सात जुलाई से दिल्ली-दून हाईवे को वनवे कर दिया जाएगा। नौ जुलाई से रूट डायवर्जन होगा। चार जुलाई की रात से 17 जुलाई तक […]
मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में चार जुलाई से गंगनहर पटरी पर भारी वाहन नहीं चलेंगे। सात जुलाई से दिल्ली-दून हाईवे को वनवे कर दिया जाएगा। नौ जुलाई से रूट डायवर्जन होगा। चार जुलाई की रात से 17 जुलाई तक नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो जाएगा। इस दौरान व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस व पैरामिलिट्री को लगाया जाएगा।
कांवड यात्रा के नोडल अधिकारी एसपी सिटी सत्य नारायण प्रजापत ने बताया कि कांवड यात्रा के मददेनजर पूरी तैयारी कर ली हैं। सभी लोग व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। शरारती तत्वों की सूचना पुलिस को दें। आवश्यक वस्तु वाले तथा इमरजेंसी वाहनों के संचालन के लिए प्रशासन से पास बनवा लें।
ये भी पढ़ें मुजफ्फरनगर: दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर पर पलटा गन्ने से लदा ट्रैक्टर, नीचे दबने से किसान की दर्दनाक मौत– चार जुलाई से नहर पटरी पर भारी वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। केवल हल्के वाहन ही चल सकेंगे।
– नेशनल हाईवे-58 पर सात जुलाई तक वाहन दौड़ सकेंगे। नेशनल हाईवे वन वे हो जाएगा। सात से नौ जुलाई तक हरिद्वार से मेरठ की तरफ आने वाली सड़क पर वाहन नहीं चलेंगे। केवल कांवडियां ही इस सड़क मार्ग पर चलेंगे।
– नौ जुलाई को हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की तरफ आने वाले वाहन बंद कर दिए जाएंगे।
– नौ जुलाई से सत्रह जुलाई तक सभी वाहन हरिद्वार से देवबंद मार्ग से रामपुर तिराहा-जानसठ रोड से मेरठ रोड जाएंगे।
– नौ, दस व ग्यारह जुलाई को मेरठ से हरिद्वार जाने वाले सभी वाहन वन वे वाली सड़क पर चलेंगे।
– ग्यारह की रात से सत्रह जुलाई तक नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो जाएगा।
– जनपद में आने-जाने वाला यातायात रामपुर तिराहा से जानसठ रोड होते हुए चलेगा।
– मेरठ-बिजनौर मार्ग पर भारी वाहनों का संचालन होगा।
वाहनों के प्रतिबंधित दिनों में इमरजेंसी वाहन, आवश्यक वस्तु वाले वाहन ही चल पाएंगे। इसके लिए वाहन स्वामियों को प्रशासन से अनुमति (पास) लेनी होगी। अनुमति रात में वाहन चलने की मिल पाएगी। यह वाहन भी छोटे होंगे। बड़े वाहन नहीं चलेंगे।

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