सुप्रीम कोर्ट में फिर टली वोडाफोन आइडिया की एजीआर सुनवाई; निवेशकों में बढ़ी बेचैनी, शेयर 4% तक लुढ़का
Vodafone Idea AGR Case: वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के एजीआर बकाया मामले में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई अब 13 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। इस खबर के सामने आने के बाद कंपनी के निवेशकों में मायूसी देखने को मिली। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे तक वीआई के शेयरों में लगभग 4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर वोडाफोन आइडिया का शेयर 0.33 रुपये या 3.74 फीसदी नीचे गिरकर 8.50 रुपये के स्तर पर आ गया।
9,450 करोड़ का विवाद, कोर्ट में फिर स्थगन
ब्याज और जुर्माने पर राहत की जंग
कंपनी ने पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की थी जिसमें उसने ब्याज और जुर्माने पर छूट मांगी थी। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि उसने स्वयं-आकलन (self-assessment) के आधार पर अपने निर्विवाद एजीआर बकाया का पूरा भुगतान पहले ही कर दिया है। जबकि शेष राशि विवादित है और उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि जब तक इन हिस्सों पर स्पष्टता नहीं आती, तब तक ब्याज और जुर्माने से राहत दी जाए।
जुलाई 2024 के फैसले का हवाला
अपनी दलील में कंपनी ने जुलाई 2024 में आए सुप्रीम कोर्ट के “मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया” फैसले का उल्लेख किया। उस फैसले में अदालत ने कहा था कि संसद के पास खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, इसलिए जुलाई 2024 से पहले की सभी माँगों पर ब्याज और जुर्माने में छूट दी गई थी। वोडाफोन आइडिया का तर्क है कि उसी तर्ज पर उसके एजीआर मामले में भी समान राहत मिलनी चाहिए।
45,000 करोड़ की राहत याचना पहले हो चुकी खारिज
यह पहली बार नहीं है जब वोडाफोन आइडिया ने राहत की गुहार लगाई है। इससे पहले, कंपनी ने 13 मई को ब्याज और जुर्माने के रूप में करीब 45,000 करोड़ रुपये की माफी की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। कंपनी अब नए कानूनी तर्कों के साथ एक बार फिर राहत पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाजार इस कानूनी अनिश्चितता से दबाव में है और निवेशक अब 13 अक्टूबर की सुनवाई पर टकटकी लगाए हुए हैं कि क्या इस बार कंपनी को कोई राहत मिलेगी या नहीं।
