Monday, December 23, 2024

केंद्र ने यूएपीए के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को किया गैरकानूनी घोषित

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को कड़े यूएपीए कानून के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है।

एक्स पर एक पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा, “‘मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)’ या एमएलजेके-एमए को यूएपीए के तहत एक ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया जाता है।”

शाह ने कहा, “यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं।”

मंत्री ने घोषणा की, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना पड़ेगा।”

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