मुरादाबाद। मुरादाबाद के युवा स्पोर्ट्स सामान व्यापारी कुशांक गुप्ता और वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउटेंट श्वेताभ तिवारी हत्याकांड के आरोपित पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक व रजत शर्मा पर विश्व हिन्दू परिषद के सह मंत्री संतोष पंडित पर हुए जानलेवा हमले में अदालत ने आरोप तय कर दिए।
मंगलवार को अदालत ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर साजिशकर्ता, जानलेवा हमला करने वाले मुख्य नामजद आरोपित तथा रजत शर्मा पर हमला व आर्म्स एक्ट में आरोप तय किए गए हैं। वादी को केस में अदालत में बयान के लिए तलब किया जाएगा।
मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा के पास बीती 11 फरवरी को सरेशाम विहिप पदाधिकारी संतोष पंडित को आरोपित रजत शर्मा ने रंजिशन गोली मार दी थी। दोनों के बीच फेसबुक पर कमेंट्स को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने हत्या के चार दिन आरोपित रजत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था।
इस मामले की विवेचना में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक का नाम भी खुला था। आरोप है कि विहिप नेता की हत्या रचने का मुख्य साजिशकर्ता ललित कौशिक है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। केस की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डा. अजय कुमार की अदालत में की जा रही है।
मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता व जिला अर्द्धशासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने मंगलवार को हुई मामले में सुनवाई में अभियोजन पक्ष रखा। जेल से आरोपित ललित कौशिक को तलब किया गया। बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस विवेचना को गलत ठहराते हुए केस से बरी करने का तर्क रखा। दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद अदालत ने ललित कौशिक की ओर से दाखिल अवमुक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। डीजीसी नितिन गुप्ता ने बताया कि जेल में बंद ललित कौशिक व रजत शर्मा पर आरोप तय हो गए हैं।