गुरुग्राम में डीटीसीपी ने छह अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त
गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) की एक टीम ने शुक्रवार को गुरुग्राम के फरु खनगर इलाके में लगभग 18 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही छह अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) मनीष यादव ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र में अभियान चलाया। डीटीसीपी अधिकारियों ने दावा किया कि […]
गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) की एक टीम ने शुक्रवार को गुरुग्राम के फरु खनगर इलाके में लगभग 18 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही छह अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) मनीष यादव ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र में अभियान चलाया।
डीटीसीपी अधिकारियों ने दावा किया कि इन कॉलोनियों को संबंधित विभाग की पूर्व अनुमति के बिना अवैध रूप से विकसित किया जा रहा था।
अभियान के दौरान हेली मंडी रोड पर रोड नेटवर्क और 200 मीटर की चारदीवारी को ध्वस्त किया गया।
अधिकारियों ने कहा, प्रवर्तन दल ने लगभग 18 एकड़ में फैली चबूतरे, चारदीवारी और एक बन रही संरचना को भी ध्वस्त कर दिया।
किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे।
अधिकारियों ने कहा कि सड़क नेटवर्क की चौड़ाई और भूखंडों के आकार से पता चलता है कि कॉलोनी का उपयोग छोटे भूखंडों के लिए किया जाना था।
डीटीपीई मनीष यादव ने आईएएनएस को बताया, डीटीपी विभाग ने संबंधित तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां नहीं की जानी चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो संबंधित तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा, हमने लोगों से इन अवैध कॉलोनियों में निवेश न करने की भी अपील की। ये अवैध कॉलोनियां हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम की धारा 7ए के तहत आती हैं। किसी भी गतिविधि से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है।
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