सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अवधि दो हफ्ते बढ़ाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अवधि दो हफ्ते और बढ़ा दी। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को करने का आदेश दिया। आज कोर्ट को बताया गया कि जीबी पंत अस्पताल, मैक्स अस्पताल और अपोलो अस्पताल में […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अवधि दो हफ्ते और बढ़ा दी। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को करने का आदेश दिया।
आज कोर्ट को बताया गया कि जीबी पंत अस्पताल, मैक्स अस्पताल और अपोलो अस्पताल में से दो ने कहा है कि इनकी सर्जरी जरूरी है। एक की रिपोर्ट आनी बाकी है। जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी सर्जरी भी होनी है। तब ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि एम्स अस्पताल से भी इस मामले पर रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को सत्येंद्र जैन को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत प्रदान की थी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था।
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