नोएडा में फर्जी जमानतदारों की गिरफ्तारी, कोर्ट में धोखाधड़ी का मामला

नोएडा। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर में न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने वाले दो शातिरों को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय की सतर्कता ने पकड़ लिया। थाना सूरजपुर क्षेत्र में फर्जी नामों से जमानत देने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना न्यायालय की गरिमा को चुनौती देने वाली है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इस धोखाधड़ी के खुलासे पर न्यायालय ने 16 सितंबर 2025 को आदेश पारित किया, जिसमें अशोक उर्फ अश्वनी निवासी मोदीनगर, गाजियाबाद तथा मोनू पुत्र डालचंद निवासी मोदीनगर, गाजियाबाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2) तथा 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई अमल में लाई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की गंभीर समस्या को उजागर करता है। निरीक्षक ने बताया कि इससे पहले भी कोर्ट में फर्जी जमानतदारों के खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाओं पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।