नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने पर सेक्टर-110 स्थित मैसर्स ग्रेनिटेट गेट प्रोपर्टीज के तीन टावर और 10 दुकानों को सील कर दिया। मानचित्र की वैधता समाप्त होने के बाद भी यहां पर निर्माण कार्य जारी रहा। जिसके कारण आज यह कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच–5, सेक्टर–110 का कुल क्षेत्रफल 164120 वर्गमीटर का पट्टा प्रलेख 29 दिसंबर 2009 को मैसर्स ग्रेनिटेट गेट प्रोपर्टीज के पक्ष में किया गया था। इस परियोजना में कुल 31 टावर (4018 यूनिट) स्वीकृत हैं। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आवंटी (Developer) द्वारा प्राधिकरण की देयता (dues) 702.59 करोड़ रुपये अब तक जमा नहीं कराई गई है। वहीं मानचित्र की वैधता समाप्त होने के बाद भी भी मैसर्स ग्रेनिटेट गेट प्रोपर्टीज द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसके कारण पूर्व में भी इस परियोजना के 3 टावर सील किए गए थे।
इसके बावजूद आवंटी द्वारा भवन मानचित्र के पुनवैर्धीकरण के लिए 8 फरवरी2024 को आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा आपत्तियों की सूची जारी की गई।
वहीं उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–3226/2025 में पारित आदेशों के क्रम में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा द्वारा परियोजना में नियुक्त Resolution Professional (RP) की सुनवाई की गई।
उसके बाद कार्यालय पत्र 13 जून 2025 के माध्यम से आरपी को सूचित किया गया कि सीआरपी (Corporate Insolvency Resolution Process) प्रारम्भ होने की तिथि 11.01.2019 से 30.06.2025 तक की कुल देयता 702.59 करोड़ रुपए है। इस मामले में आवंटी को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जब तक मानचित्रों का पुनवैर्धीकरण नहीं हो जाता, तब तक स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया जाए।
इसके बाद भी मैसर्स ग्रेनिटेट गेट प्रोपर्टीज द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आज सख्त कदम उठाते हुए इस परियोजना के निर्माणाधीन 3 टावर तथा 10 दुकानों की सीलिंग की कार्रवाई की गई है।
नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा. लोकेश एम ने नोएडा शहर के सभी आवंटी/डेवलपर्स को नियमों का पालन करने और समय पर प्राधिकरण की देयताएं जमा करने की सख्त हिदायत दी है । उन्होंने कहा है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।