नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जेनरेटर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए आयोग ने गुरुवार को इस संबंध में समीक्षा बैठक में 30 सितंबर तक सभी संस्थानों को डीजी सेट को दोहरी ईंधन प्रणाली (गैस और डीजल) से लैस करने के निर्देश जारी किए हैं।
इसके बाद डीजल से चलने वाले जेनरेटरों पर प्रतिबंध होगा। इस फैसले को सख्ती से लागू कराने के लिए आयोग ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने चिंता जताई कि पर्याप्त उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के बिना दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में डीजी सेट चल रहे हैं। यहां तक कि ये जीआरएपी के तहत प्रतिबंध के बावूजद भी चलते हैं और ये भारी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं और इस प्रकार ये क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में गिरावट के लिए एक प्रमुख कारक हैं।