मुजफ्फरनगर। लगभग दो माह पूर्व बागपत क्षेत्र के छह युवकों को बुढ़ाना क्षेत्र में नकली नोटों के साथ पकडा गया था, जिसमें पुलिस ने 8 लाख 29 हजार 300 रूपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया था। इस मामले में अभियुक्तों की ओर से जिला जज की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई, लेकिन डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी ललित भारद्वाज के तर्को के चलते जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
पुलिस ने 20 जुलाई 2023 को बुढाना क्षेत्र में एक कार पकडी थी, जिसमें तलाशी लेने पर मंगेश, प्रवीन, नाजिम, शाकिब, सागर, अनुज निवासी बागपत को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 लाख 29 हजार 300 रूपये की नकली भारतीय मुद्रा व एक गाडी व नकली नोट छापने का सामान भी बरामद किया था।
इस मामले में एक अभियुक्त अनुज पुत्र रोहताश निवासी ग्राम हैवा थाना छपरौली, जनपद बागपत की ओर से जिला जज विनय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। डीजीसी फौजदारी राजीव शर्मा व एडीजीसी ललित भारद्वाज के तर्को के चलते जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
इस मामले में अभियुक्त अनुज के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया था कि पुलिस ने धारा 489बी आईपीसी उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत ढंग से लगाई है। फर्द बरामदगी के अनुसार दो घटनास्थल दर्शाये गये है, जिसमें एक सडक व दूसरा सह अभियुक्त का घर है, लेकिन कोर्ट ने उनके तर्क नहीं माने व जमानत खारिज कर दी।