कैराना: न्यायालय ने दस अलग-अलग मामलों में चौदह दोषी ठहराए गए

कैराना: न्यायालय ने दस विभिन्न मामलों में चौदह आरोपियों को दोषी करार देते हुए कुल 42,800 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। वर्ष 2009 में बाबू खां पुत्र फीका, यासीन पुत्र हनीफ, और वकील पुत्र अनीस (निवासी बघरा, मुजफ्फरनगर) के खिलाफ थाना कैराना में सीएस एक्ट और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज … Continue reading कैराना: न्यायालय ने दस अलग-अलग मामलों में चौदह दोषी ठहराए गए