लखनऊ। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने चर्चित सीओ जियाउल हक हत्याकांड के दसों दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। यह हत्याकांड 2 मार्च 2013 को हुआ था, जिसमें सीओ कुंडा जियाउल हक की निर्मम हत्या की गई थी। उन्हें लाठी-डंडों से पीटा गया और फिर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था।
इस केस में दोषी करार दिए गए लोगों में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल को उम्रकैद की सज़ा दी गई है।
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भईया और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव को इस मामले में पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है।