85 वर्षीय किसान की गैर इरादतन हत्या में बिहारी नौकर को दस वर्ष की सज़ा, लगाया 5 हज़ार रुपये का जुर्माना

मुज़फ्फरनगर। किसान की फावडे से काटकर हत्या करने वाले आरोपी बिहारी नौकर को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
गत 18 अप्रैल 2016 को थाना भौराकलां के ग्राम सिसौली में एक 85 वर्षीय किसान चंदन सिंह की फावडे से काटकर हत्या करने के मामले में गैर इरादतन हत्या के मामले में एक बिहारी नौकर लक्खु उर्फ लखन को दस वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे 11 शाकिर हसन की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी नीरजकांत मालिक ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 18 अप्रैल 2016 को थाना भौराकलां क्षेत्र के ग्राम सिसौली में गन्ने के खेत मे काम करा रहे बिहारी नौकर लक्खू उर्फ लखन के द्वारा खेत के मालिक 85 वर्षीय चंदन सिंह की फावड़े के वार से मौत हो गई थी। आरोप था कि गन्ने की खुदाई को कहने पर नौकर ने फावड़े से वार कर हत्या कर दी थी, पुलिस ने गैरइरादतन हत्या की धारा 304 में मामला दर्ज किया था।