नई दिल्ली| संसद के निचले सदन में विपक्षी नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं देने और स्थगन नोटिस स्वीकार नहीं करने के कारण विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। विपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य करार दिए जाने से नाराज है और आरोप लगाया है कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया।
विपक्ष की बैठक के दौरान विचार रखा गया कि अगले सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। प्रस्ताव पर समर्थन जुटाने के लिए सांसदों के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं।
शुक्रवार को सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के 24 घंटे बाद राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
गुजरात की सूरत जिला अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस सांसद को 2019 में उनकी ‘मोदी उपनाम’ पर टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है।
उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है। इस धारा के तहत अधिकतम दो साल कैद की सजा है।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के बयान, “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है ..” को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।