मुज़फ्फरनगर। गत 10 जून 2016 को थाना भोपा के एक गांव में पड़ोसी के नौकर 11 वर्षीय कक्षा 6 की छात्रा को बहला फ़ुसला कर अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी नौकर भूपेंद्र को न्यायाधीश रितिश सचदेवा की कोर्ट में दोषी को 6 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी व प्रदीप बालयान ने इस मामले की पैरवी की है।