शामली में घरेलू हिंसा और दहेज प्रतिषेध पर महिलाओं के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित
शामली। उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी, शामली के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रोबेशन अधिकारी, शामली मोहम्मद मुशफेकीन के मार्गदर्शन में मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत 1 नवंबर 2025 को ग्राम भभेड़ी शाहपुर, विकास खंड ऊन में अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
घरेलू हिंसा अपराध है, और पीड़ित महिला अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकती है। घटनाओं की सूचना स्थानीय पुलिस थाना या जिला प्रोबेशन अधिकारी को दी जा सकती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी स्वयं महिला संरक्षण अधिकारी भी हैं। दहेज लेना, देना या माँगना दंडनीय अपराध है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग पर 2 वर्ष, और अन्य मामलों में 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। शिकायत स्थानीय पुलिस या जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जिला प्रोबेशन अधिकारी) को की जा सकती है। विवाह के बाद दोनों पक्षों द्वारा दिए गए उपहार की सूची जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को 1 माह के भीतर प्रस्तुत करनी अनिवार्य है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 112, 181, 1098, 1090, 102, 108, 1930, 1076 आदि पर सहायता उपलब्ध है।
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना और कानूनी आर्थिक सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई।
अभिमुखीकरण के अंत में सभी प्रतिभागियों ने शपथ ग्रहण किया और जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली का आयोजन किया।
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर अजरा खान, राजकीय बल दत्तक ग्रहण इकाई के मैनेजर आरिफ राणा, ग्राम प्रधान सविता देवी, ग्राम पंचायत अधिकारी रणवीर सिंह, समूह की महिलाएं, ग्राम की महिलाएं, बालिकाएं और बच्चे उपस्थित रहे।
