नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी नेता बृजेश प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने बृजेश प्रजापति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बृजेश प्रजापति को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति को ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी है।
दरअसल विधानसभा चुनाव की मतगणना के एक दिन पूर्व ईवीएम निरीक्षण को पहुंचे डीएम का वाहन रोकने और तलाशी लेने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई की तिथियों पर उपस्थित नहीं होने पर बृजेश प्रजापति के खिलाफ वारंट जारी किया है। इस मामले में बृजेश प्रजापति समेत 28 आरोपित हैं। बृजेश प्रजापति को छोड़ कर सभी आरोपितों ने जमानत करा ली है।