बिजनौर में हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद: 9 साल बाद आया फैसला, अदालत ने कहा- अपराध साबित हुआ

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Bijnor News: बिजनौर जिले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नौ साल पुराने चर्चित एजाज हत्याकांड में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों दोषियों पर कुल 77 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसले के दौरान अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और जैसे ही सजा सुनाई गई, कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया।

पीड़ित परिवार की तहरीर पर शुरू हुई थी जांच

यह मामला 20 दिसंबर 2016 का है। चांदपुर कस्बे के रहने वाले हाफिज अहमद पुत्र शफीक अहमद ने चांदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि जावेद पुत्र मजीद, नौशाद उर्फ सागर पुत्र भूरे, और बाबू उर्फ राशिद ने मिलकर एजाज की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी थी।

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एक आरोपी अवैध चाकू के साथ पकड़ा गया

पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। शुरुआती जांच में जावेद पुत्र मजीद को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं, दो अन्य आरोपी नौशाद और बाबू ने बाद में अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने कोर्ट में मजबूत पैरवी की। डीजीसी वरुण राजपूत ने बताया कि अदालत ने ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों को दोषी करार दिया।

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जावेद पुत्र माजिद, नौशाद उर्फ सागर पुत्र भूरे (दोनों निवासी मोहल्ला कटारमल), और बाबू उर्फ राशिद पुत्र शफीक अहमद (निवासी ग्राम हताई, थाना हल्दौर) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दोषियों पर लगा 77 हजार का जुर्माना, राशि में भी तय हुआ अंतर

अदालत ने तीनों आरोपियों पर कुल 77 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें जावेद पर 27 हजार रुपये, जबकि नौशाद और बाबू पर 25-25 हजार रुपये का दंड लगाया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह सजा समाज में संदेश देने के लिए है कि अपराध करने वाले किसी भी हाल में कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते।

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