मेरठ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत दिसम्बर 2025 के खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 से 28 दिसंबर तक
मेरठ।-2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 दिसम्बर 205 से 28 दिसम्बर 2025 के मध्य कराए जाने के निर्देश हैं। ये जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जनपद में अन्त्योदय अन्न योजना के समस्त राशनकार्डो पर प्रति कार्ड 14 किलो गेहू व 21 किलो फोर्टिफाइड चावल (कुल-35 किलो) खाद्यान्न एंव पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों/लाभार्थियों को दो किलो गेहूॅ एंव तीन किलो फोर्टिफाइड चावल (कुल-5 किलो) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को माह दिसम्बर-2025 में त्रैमास अक्टूबर से दिसम्बर 2025 के सापेक्ष तीन किलो चीनी 18 रुपये प्रति किलो की दर से 54 रुपये में वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस अवधि में ई-पोस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा।
योजनान्तर्गत खाद्यान्न के वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 28 दिसम्बर 2025 होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओ हेतु मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
