भाजपा विधायक पर पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति का है आरोप, हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधायक से चार सप्ताह में मांगा जवाब; याचिका में संपत्तियों के फोटोग्राफ संलग्न
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोपों में दाखिल एक याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने महराजगंज की सिसवा महराजगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल को नोटिस जारी किया है और उनसे याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति नीरज तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने मुकेश की ओर से दाखिल याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे और अधिवक्ता शुभम त्रिपाठी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
क्या हैं विधायक पर आरोप?
याचिकाकर्ता मुकेश ने विधायक प्रेम सागर पटेल पर पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार के माध्यम से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। इस आरोप को पुष्ट करने के लिए याचिका में विधायक की संपत्तियों के फोटोग्राफ भी संलग्न किए गए हैं।
-
पूरक शपथपत्र स्वीकार: खंडपीठ ने इस मामले में कोर्ट में पूरक शपथपत्र को भी स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद विधायक को औपचारिक नोटिस जारी किया गया है।
-
सरकारी पक्ष: इस मामले में राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता और प्रदेश के लोकायुक्त की ओर से अधिवक्ता मानस भार्गव कोर्ट में उपस्थित रहे।
उच्च न्यायालय ने विधायक प्रेम सागर पटेल को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए, याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 26 नवम्बर की तारीख निर्धारित की है। यह कार्रवाई सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक सक्रियता को दर्शाती है।
संबंधित खबरें
लेखक के बारे में
रॉयल बुलेटिन उत्तर भारत का प्रमुख हिंदी दैनिक है, जो पाठकों तक स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खबरें तेज़, सटीक और निष्पक्ष रूप में पहुँचाता है, हिंदी पत्रकारिता का एक भरोसेमंद मंच !
