सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे-05 ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में दोषी पाये जाने पर पांच अभियुक्तों को दो वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत् 10 मार्च 2024 को वादी प्रभारी निरीक्षक अमरपाल शर्मा थाना नकुड ने अभियुक्तों सलमान पुत्र कवीत हसन, हारून पुत्र कामिल, करीम खान पुत्र शाहरूख, आजाद पुत्र कामिल व नाहिद पुत्र कवीत हसन समस्त निवासीगण ग्राम सैदपुरा हलवाना थाना गंगोह हाल पता मरगूब पुत्र मंसूर निवासी मौहल्ला कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर किराये का मकान द्वारा गैंग बनाकर डकैती, नकबजनी व चोरी जैसे अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करने तथा जनता में भय/आतंक व्याप्त करने की सूचना पर थाना नकुड़ पर धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था।
यहा मामला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा। पुलिस मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 ने अभियुक्तों सलमान, हारून, करीम खान, आजाद व नाहिद को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।