मुज़फ़्फ़रनगर। भारत में 3 नए कानून लागू होने के पश्चात अब इन्ही क़ानूनो के अंतर्गत ही समस्त थानों पर मुकदमे पंजिकर्त किये जायेंगे। इसी के साथ साथ पुलिस प्रशाशन के द्वारा भी इन नए कानून के बारे में आमजन मानस को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जिससे कि इन कानून के बारे में सभी को जानकारी हो,इन नए कानून के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,ओर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता,आपराधिक प्रक्रिया संहिता ओर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 6 अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का प्रावधान किया गया है। अब इन नए कानूनों में महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी,अब इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी अब एफआईआर दर्ज हो सकेगी।
इसी कड़ी में जनपद मुज़फ़्फ़रनगर के समस्त थानों पर एसएसपी अभिषेक सिंह के निर्देशन इन नए कानून के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशाशन के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग आयोजित की जा रही है। जिससे कि इन नए कानून के बारे में आमजनमानस को जागरूक किया जा सके। पुलिस प्रशाशन के द्वारा मीटिंग में आए हुए क्षेत्र के गणमान्य को बताया गया कि आज से 3 नए कानून लागू किए गए है,ओर उन्ही कानून के अंतर्गत अब थानों पर मुकदमे पंजिकर्त किए जाएंगे। आप लोगों को कोई परेशानी नही होगी,कुछ कानून ऐसे है जिनमें पहले सजा कम थी लेकिन अब नए कानून में बदलाव के बाद सजा में बढ़ोतरी की गई है,धारा 302 की जगह अब 103 लेगेंगी,307 की जगह 109 लेगेंगी,376 की जगह 65 A होगा। अब 3534 की बजाए 74 लगेंगी।
वही इस नए कानून के संबंध में एसएसपी अभिषेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जो नए कानून लागू किए गए है उन सभी कानून के संबंध में क्षेत्र के गणमान्य लोगों को जागरूक करने लिए बैठके आयोजित की जा रही है,जो नए कानून लागू हुए है आज से उन सभी के बारे में बताया जा रहा है,उन्हें बताया गया है कि जो भी कानून है पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने के लिए है,जो भी अब मुकदमे पंजिकर्त किए जाएंगे वह सब नई धारा के अंतर्गत किए जाएंगे।
बाइट:एसएसपी अभिषेक सिंह(एसएसपी मुज़फ़्फ़रनगर)