नई दिल्ली। भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने भारतपे के बारे में अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए माफी मांगी है। आज अशनीर ग्रोवर ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष इसे लेकर अपना माफीनामा दिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने अशनीर पर ये कहते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया कि उन्होंने कोर्ट के पूर्व के आदेशों का उल्लंघन किया है और उनका व्यवहार संतोषजनक नहीं है।
दरअसल, मई में हाई कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर और भारतपे को आदेश दिया था कि वे एक-दूसरे के बारे में कोई असंसदीय या मानहानि वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाद में भारतपे ने दिल्ली हाई कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर बताया कि अशनीर ग्रोवर ने कंपनी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। भारतपे ने कहा था कि अशनीर ग्रोवर आदतन अपराधी हैं और वो कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते रहे हैं।
सुनवाई के दौरान अशनीर ग्रोवर की ओर से पेश वकील गिरिराज सुब्रमण्यम ने कहा कि ग्रोवर कोर्ट से माफी मांग रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक हलफनामा दाखिल किया है कि वे आगे कोर्ट के आदेशों की कोई अवहेलना नहीं करेंगे। गिरिराज ने कहा कि अशनीर ग्रोवर ने अपने ट्वीट भी हटा लिए हैं।
सुनवाई के दौरान भारतपे की ओर से पेश वकील अखिल सिब्बल ने कहा कि अशनीर ग्रोवर के ट्वीट हटाने में काफी देरी की गई और ट्वीट हटाने के समय तक मीडिया ने उस पर खबर चला दी और कंपनी का नुकसान हो गया। कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर के माफीनामे को पढ़ा और पाया कि उनका व्यवहार संतोषजनक नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर के माफीनामे को स्वीकार करते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि अशनीर ग्रोवर और भारतपे के बीच करीब 15 मामले दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित हैं।