मुजफ्फरनगर। नशीला पदार्थ सुंघाकर नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 33 हजार का जुर्माना भी किया है।
विगत 1 मई 2023 को वादिया के पिता द्वारा थाना पुरकाजी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त रोबिन पुत्र मेघराज निवासी ग्राम फलौदा थाना पुरकाजी द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है। वादिया के पिता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा अभियुक्त रोबिन को 3 मई 2०23 को ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध 21 मई 2०23 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
थाना पुरकाजी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायाधीश विशेष पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश बाबूराम द्वारा आरोपी रोबिन उपरोक्त को धारा 363,376(3) भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 2० वर्ष कारावास व 33,००० रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी। अभियोजन पक्ष की ओर एडीज़ीसी फौजदारी दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने जोरदार पैरवी की।