Friday, January 31, 2025

क्रिसमस और नववर्ष पर शराब पीकर जश्न मनाया तो खैर नहीं, DM और जिला आबकारी अधिकारी ने दी चेतावनी

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी और जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर विवाह मडप, बैंकट हाल, रेस्टोरेंट, होटल आदि में शराब पीकर किसी भी प्रकार का जश्न मनाया गया तो आरोपियों के खिलाफ सजा के साथ-साथ जुमाने की कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने कहा कि दोनों अवसरों पर आयोजित किये जाने वाले जश्न समारोहों पर जिला प्रशासन की कडी नजर रहेगी और आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा।

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी और जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने कहा कि क्रिसमस एवं नववर्ष – 2024 के आगमन के अवसर पर मदिरा पान किये जाने की आम धारणा है।

 

क्रिसमस एवं नव वर्ष के आगमन के अवसर पर अक्सर विवाह मण्डप, बैंकटहाल, रेस्टोरेन्ट, होटल आदि में लोग एकत्र होकर जश्न मनाते हैं और मदिरापान भी करते हैं। दोनों अधिकारियों ने नागरिकों को सूचित करते हुए बताया कि क्रिसमस तथा नववर्ष उत्सव एवं पार्टी आदि के आयोजनों के अवसर पर आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैंरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा उपभोग (परोसने) करने पर अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ.एल.-11) प्राप्त करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 यथा संशोधित के बिन्दु संख्या – (तीन) में समारोह हेतु अकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.-11) निर्गत किये जाने का प्राविधान है।

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 63 में प्राविधानित है कि जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छ: माह से कम नही होगा और जो पाँच वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना से जो धारा-30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या पाँच हजार रूपये, जो भी अधिक हो, से कम नही होगा, दण्डित किया जायेगा।

 

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,854FansLike
5,486FollowersFollow
142,970SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय