नयी दिल्ली- दिल्ली पुलिस ने किसानों के 13 फरवरी के मार्च के आह्वान के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रविवार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं पर 11 मार्च तक पाबंदियां लगा दी हैं।
दिल्ली पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस अवधि के दौरान रविवार से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं और उत्तर पूर्वी जिले के अधिकार क्षेत्र में आसपास के इलाकों में आम जनता के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों, बसों, ट्रकों, वाणिज्यिक वाहनों, निजी वाहनों, घोड़ों आदि के प्रवेश पर भी रोक रहेगी।
एक आधिकारिक बयान में पुलिस ने उत्तर पूर्वी जिला पुलिस को प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास करने का आदेश दिया।
बयान में कहा गया, “किसी भी व्यक्ति/प्रदर्शनकारी को आग्नेयास्त्र, तलवार, त्रिशूल, भाले, लाठी, रॉड आदि हथियार ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर पूर्व जिला पुलिस इन व्यक्तियों को मौके पर ही हिरासत में लेने के सभी प्रयास करेगी।”
बयान में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
पुलिस ने कहा, “जानकारी मिली है कि कुछ किसान संगठनों ने एमएसपी और अन्य मांगों पर कानून की मांग को लेकर अपने समर्थकों को 13 फरवरी को दिल्ली में इकट्ठा होने/मार्च करने का आह्वान किया है। उनकी मांगें पूरी होने तक उनके दिल्ली की सीमा पर धरना देने की संभावना है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत एहतियाती आदेश जारी करना आवश्यक है।”
इस बीच, हरियाणा सरकार ने भी किसानों के दिल्ली मार्च से पहले सात जिलों में 13 फरवरी तक मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और अन्य डोंगल सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 11 फरवरी को सुबह छह बजे से 13 फरवरी रात 11:59 बजे तक अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी।