Saturday, September 28, 2024

पॉक्सो मामला : कर्नाटक हाईकोर्ट का पुलिस को येदियुरप्पा को गिरफ्तार न करने का निर्देश

बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बी.एस. येदियुरप्पा को शुक्रवार को अस्थायी राहत मिली। पॉक्सो मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तारी न करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने येदियुरप्पा को सोमवार (17 जून) को कोर्ट में पेश होने का भी निर्देश दिया।

 

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

येदियुरप्पा की ओर से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील सी.वी. नागेश ने कहा कि मामला मार्च में दर्ज किया गया था और भाजपा के वरिष्ठ नेता पहला नोटिस जारी होने के बाद जांच के लिए पेश हुए थे। दूसरा नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने समय मांगा था। वकील ने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

 

इस बीच, कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के इरादे से जांच नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश देते हुए इस पर रोक लगाने या इसे रद्द करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। इस साल मार्च में येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। एक महिला ने आरोप लगाया है कि जब वह मदद मांगने के लिए पूर्व सीएम के आवास पर गई, तो उनकी बेटी को परेशान किया गया।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,445FollowersFollow
115,034SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय