नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने चचेरे भाई की हत्या में शामिल दो भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों के ऊपर अर्थदंड भी लगाया गया है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन त्यागी ने बताया कि वर्ष 2021 के दिसंबर माह में परी चैक के पास गंभीर अवस्था में एक युवक राजू और युवती ज्योति मिले थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर युवक राजू की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल युवती ने थाना बीटा-टू में अपने सगे भाई सुनील व गोरे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। बताते हैं कि ज्योति अपने चचेरे भाई राजू के साथ जनपद फतेहपुर से नोएडा घूमने आई थी जबकि सुनील और गोरे नोएडा की कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों को बहन ज्योति तथा राजू को एक साथ घूमने आने की बात पता चली तो उनके रिश्ते पर शक किया। दोनों ने परी चैक के पास बहन और राजू पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। दोनों को मारा समझ कर सुनील और गोरे मौके से भाग गए थे।
आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ज्योति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सुनील और गोरे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इनके खिलाफ न्यायालय में चार सीट दायर की गई। उन्होंने बताया कि यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा की अदालत में चला।
दोनों पक्षों के गवाहों, वकीलों और पुलिस अधिकारियों को बयान दर्ज करने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाये जाने पर सुनील और गोरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया की सजा सुनाने के बाद दोनों भाई सर पर हाथ रखकर कोर्ट में रोने लगे।