नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने हल्द्वानी दंगा के आरोपित अब्दुल मोईद की जमानत याचिका की सुनवाई के लिये दूसरी बैंच को रेफर कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ करेगी।
बतादें कि 18 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हल्द्वानी में हुए दंगे में अब्दुल मोईद को भी पुलिस ने दंगे का मुख्य आरोपित माना है। इस मामले में उसके पिता अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए उनसे पिछले माह जिला न्यायालय में जमानत अर्जी दायर करने को कहा था।