मुजफ्फरनगर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार सात साल पहले 26 जुलाई 2018 को वादी द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर पुलिस को बताया कि अभियुक्त अरूण उर्फ सरदार पुत्र कर्मवीर निवासी खेड़ा पट्टी ग्राम सूजडु थाना कोतवाली नगर द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना की गयी है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 868/2018 धारा 363,366,376(3) भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अरूण उर्फ सरदार उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध 9 अगस्त 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकारी राजू कुमार साव व थानाध्यक्ष कोतवाली नगर अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।
विशेष लोक अभियोजक विक्रान्त राठी एवं दीपक गौतम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय विशेष पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी अरुण उर्फ सरदार को धारा 363,366,376(3) भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 15,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।