मुज़फ्फरनगर। सिखेड़ा पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने वाले पीड़ित ने सिखेड़ा पुलिस के खिलाफ साक्ष्यों को जांच में शामिल करने की मांग की है। इस मामले में आज सीओ मंडी रुपाली राव के समक्ष पीड़ित यूसूफ ने बयान दर्ज कराये हैं।
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पीड़ित यूसुफ निवासी ग्राम सिखेड़ा ने क्षेत्राधिकारी नई मंडी को पत्र सौंपकर प्रार्थना की है कि उसकी ओर से प्रस्तुत शपथपत्र, चश्मदीद साक्षियों के शपथपत्र, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों को मामले की जांच में शामिल किया जाए। यूसुफ को सीओ नई मंडी द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2025 को नोटिस संख्या 1 पत्रांक ST CO नई मंडी IGRS 435/2025 के माध्यम से बयान दर्ज कराने के लिए सूचित किया गया था। इसके अनुपालन में वह अपनी पत्नी सायरा, चश्मदीद गवाहों तथा मौके की सीसीटीवी फुटेज के साथ सीओ कार्यालय नई मंडी पहुंचा था। वहां यूसुफ का बयान तो दर्ज किया गया, लेकिन उसकी पत्नी सायरा पीड़िता तथा गवाहों—श्रीमती आयशा पत्नी यूनुस व श्रीमती बुशरा खातून पत्नी राशिद के बयान दर्ज नहीं किए गए।
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यूसुफ ने बताया कि उसने स्वयं, अपनी पत्नी व चश्मदीद गवाहों के शपथपत्र, घटना की सीसीटीवी फुटेज, जीडी की छायाप्रति, हाईकोर्ट के आदेश की प्रति, घटनास्थल की तस्वीरें और दीवानी न्यायालय में विचाराधीन वाद की प्रति बतौर साक्ष्य सीओ को सौंप दी है। सीसीटीवी फुटेज नोटिस वाले मोबाइल नंबर 7906479146 से संबंधित अधिकारी के मोबाइल नंबर 9917840312 पर भी भेजी गई है। यूसुफ ने मांग की है कि उक्त सभी साक्ष्य—शपथपत्र, दस्तावेज़ व वीडियो फुटेज—को जांच में विधिवत शामिल किया जाए, ताकि प्रकरण में निष्पक्ष जांच संभव हो सके और उसे न्याय मिल सके।
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पीड़ित यूसूफ ने यह भी उल्लेख किया है कि सभी साक्ष्य रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भी सीओ मंडी रुपाली राव को भेजे। मामले की निष्पक्ष जांच की दिशा में उचित कार्यवाही की अपेक्षा जताई गई है।