बताया जा रहा है कि वकील टीके अजान इडुक्की के थोडुपुझा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के जरिए उपस्थित हुए थे। उस समय उन्होंने खुद को बेहद अश्लील ढंग से प्रस्तुत किया। घटना के बाद न्यायालय ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई को बंद कर दिया। साथ ही अदालत ने अपने आदेश में कहा, मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने कुछ हाव-भाव के साथ नग्नता दिखाई, इसलिए मामले को निर्देश के साथ स्थगित कर दिया गया।
अदालत ने अपीलकर्ता के वकील के व्यक्तिगत हावभाव को देखने के बाद वीडियो मीटिंग प्लेटफार्म गूगल मीट को बंद कर दिया, जो असामान्य परिस्थिति को इंगित करता है। इसके बाद, मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 अक्टूबर तय की गई।
बाद में बेंच क्लर्क द्वारा न्यायालय में आरोपित वकील के खिलाफ वकील के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (किसी महिला की शील को अपमानित करने के इरादे से शब्द, इशारा या कार्य) और सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले यौन इशारों या कृत्यों पर केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119 (1) (ए) के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई।