गाजियाबाद। जीडीए फ्लैटों में व्यावसायिक गतिविधियां करने पर आवंटन निरस्त होगा। जीडीए ने मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के तहत आवंटित किए फ्लैटों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा कि अगर योजना के तहत व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों का आवंटन अब निरस्त किया जाएगा। जीडीए नोटिस देकर इन गतिविधियों को तत्काल बंद करने का आदेश जारी करेगा। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने संबंधित क्षेत्र के सुपरवाइजर को ऐसे फ्लैटों को चिन्हित कर सूची तैयार कर जल्द से जल्द नोटिस देने के निर्देश दिए हैं।
मधुबन बापूधाम में बनाए गए ईब्ल्यूएस भवनों में भूतल पर बने अधिकांश फ्लैटों में लोगों ने दुकानें, क्लीनिक खोल रखा है। इससे रिहायशी क्षेत्र में गंदगी फैल रही है। फ्लैटों में व्यावयायिक गतिविधियों के संचालन से जीडीए द्वारा काटे गए व्यावसायिक भूखंडों और बनाए गए कांपलेक्स की बिक्री पर असर पड़ रहा है। जीडीए सचिव ने बताया कि नोटिस देने के बाद भी यदि फ्लैटों में व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं की गईं तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
मधुबन-बापूधाम योजना से लगा कांशीराम योजना में जीडीए ने करीब 15 साल पहले दुकानें बनाईं थीं। यह दुकानें अभी तक बंद हैं। जीडीए सचिव का कहना है कि इन दुकानों का आवंटन हुआ है कि नहीं इसका पता लगाया जाएगा। यदि आवंटन नहीं हुआ है तो दोबारा आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा बंद पड़ी दुकानों का रंग-रोगन कराया जाएगा।