प्रयागराज – अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिण पूर्वी तहखाने में वाराणसी की जिला अदालत द्वारा मंदिर पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है।
दूसरी तरफ मंदिर पक्ष के शैलेन्द्र पाठक ने कैविएट दाखिल कर मुकदमें में उसे सुनवाई का अवसर देने की मांग की है।
जिला जज वाराणसी ने 31 जनवरी को एक आदेश पारित कर वादी व काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी के द्वारा तहखाने में स्थित मूर्ति की पूजा करने की व्यवस्था करने का जिलाधिकारी को निर्देश दिया है।
मस्जिद पक्ष की याचिका में जिला जज वाराणसी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। इनका कहना है कि अभी तक आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद के पोषणीयता की अर्जी तय नहीं हुई है। इसलिए पूजा का अधिकार देने का वाराणसी के जिला जज का आदेश सही नहीं है।
इसी मामले में हिन्दू पक्ष वादी शैलेन्द्र कुमार पाठक ने कैविएट दाखिल किया है। कैविएट में मांग की गई है कि अगर इंतजामिया कमेटी कोई याचिका दाखिल करती है तो मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुना जाये।