गाजियाबाद। जनपद के दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। लाभार्थी को जरूरी अभिलेखों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टल http//divyangjan. upsdc.gov.in पर कर आवेदन करना होगा। इसके लिए सिर्फ वहीं दिव्यांग शादी—विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनका विवाह एक अप्रैल 2023 के बाद हुआ है। योजना के तहत युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये और युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
पति एवं पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार 3पये की एक मुफ्त धनराशि पति-पत्नि दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जायेंगी। जो दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं। उन्हें निम्न अभिलेखों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टल http//divyangjan. upsdc.gov.in पर स्वप्रमाणित कर आनलाईन आवेदन अपलोड कराकर अथवा हार्ड कापी निम्न समस्त सलंग्नकों के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन कलक्ट्रेट कम्पाउड कमरा नं0-131 में जमा कर सकते हैं।