जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने हत्या के मामले में गवाही देने में कोताही बरतने पर अभिनेता एवं पुलिस उपाधीक्षक अनिरूद्ध सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ए के यादव की अदालत ने अदालत की अवहेलना करने के मामले में अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक चंदौली को आदेश दिया है कि आरोपी पुलिस अधिकारी को 17 फरवरी को कोर्ट में हाजिर करें। कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक अनिरुद्ध सिंह का वेतन रोकने का भी आदेश दिया। नियत तिथि पर अनुपस्थित होने पर रजिस्टार जनरल हाई कोर्ट एवं डीजीपी उत्तर प्रदेश को सूचित किया जाएगा।
अनिरुद्ध वर्तमान में मुगलसराय में तैनात हैं। अनिरुद्ध सिंह पुलिस की नौकरी करने के साथ फिल्म में भी कार्य करते हैं जिसके कारण उन्हें सिंघम कहा जाता है।
जौनपुर जिले में जफराबाद थाना क्षेत्र के हत्या के मुकदमे स्टेट बनाम विकास प्रताप में हाई कोर्ट द्वारा शीघ्र निस्तारण का आदेश है। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन एसओ व वर्तमान में डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह ने किया था। उनकी जिरह के लिए पत्रावली चल रही है। पिछले कई तिथियों से वह गवाही देने नहीं आ रहे हैं। कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त होने का हवाला दे रहे हैं।
हत्या का यह मामला 2010 का होने के कारण प्राचीनतम वादों की सूची में सम्मिलित है। विवेचक के गवाही देने न आने से मुकदमे के निस्तारण में विलंब हो रहा है। उनके खिलाफ अवमानना नोटिस व वारंट जारी किया गया। इसके बावजूद उपस्थित नहीं आए जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसपी को आदेश जारी किया।