भदोही- उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध व्हाट्सएप ग्रुप पर अशुभनीय टिप्पणी करने वाले अभियुक्त की सोमवार को जमानत याचिका खारिज कर दी गयी।
अदालती सूत्रों ने बताया कि नगर पालिका परिषद भदोही के अंतर्गत व्हाट्सएप ग्रुप पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध 4 अगस्त 2023 को अश्वनीय टिप्पणी पोस्ट की गई थी। मामला संज्ञान में आने पर शहर कोतवाली पुलिस ने पोस्ट कर्ता मुस्लिम अंसारी पुत्र फरजंद अंसारी निवासी कुरमैचा, थाना औराई व जनपद भदोही के विरुद्ध 183/ 2023 धारा 500, 504, 505(2) 506 व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 (67) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया था।
आरोपी द्वारा उक्त मामले में न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक भदोही द्वारा आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।