मुजफ्फरनगर- पचेंडा रोड स्थित दूध फैक्ट्री गोयल डेयरी की खरीद में व्यापारी से धोखाधड़ी करने और बंधक बनाकर उससे मारपीट करने के मामले में गैंगस्टर कोर्ट में पेश हुए भाजपा नेता सचिन पटाखा समेत सभी चारों अभियुक्तों की जमानत याचिका आज मुजफ्फरनगर अदालत ने खारिज कर दी है । आरोपी अब हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे।
गैंगस्टर कोर्ट के सरकारी वकील दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि अदालत ने पूर्व सभासद प्रवीण मित्तल पीटर, भाजपा नेता सचिन अग्रवाल, अमित महेश्वरी व शुभम बंसल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गैंगस्टर कोर्ट के स्पेशल जज अशोक कुमार की अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया है।
आपको बता दें कि भाजपा नेता सचिन पटाखा समेत 9 आरोपियों के खिलाफ नई मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मनीष गुप्ता द्वारा दर्ज कराये गए इस मुकदमे में संजीव जीवा ,संजीव की पत्नी पायल माहेश्वरी, भाजपा नेता सचिन पटाखा, पूर्व सभासद प्रवीण पीटर, प्रवीण का बेटा शैंकी मित्तल, प्रवीण का दामाद शुभम बंसल, अमित माहेश्वरी, उसकी पत्नी अनुराधा महेश्वरी और अमित गोयल बौना को आरोपी बनाया गया था।
इन सभी पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई भी कर दी है, जिनमें से संजीव जीवा पहले से ही जेल में बंद है जबकि चार आरोपियों को पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और प्रवीण पीटर का बेटा शैंकी मित्तल कल अदालत में सरेंडर करके जेल चला गया था, इस मामले में तीन आरोपी अनुराधा माहेश्वरी, पायल माहेश्वरी और अमित गोयल बौना अभी फरार हैं।