वाराणसी। जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दे दी है। जिला जज डॉ. अजयकृष्ण विश्वेश ने बुधवार को इसके लिए आदेश जारी किया। इस मामले में मंगलवार को ही दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। जिला जज ने अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा था।
वादी शैलेंद्र व्यास ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके नाना सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में नियमित पूजा-पाठ करता था। वर्ष 1993 से तहखाने में पूजा-पाठ बंद हो गई। वर्तमान में यह तहखाना अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पास है। तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने के साथ वहां दोबारा पूजा शुरू करने की अनुमति दी जाए।
अदालत के 17 जनवरी के आदेश के बाद डीएम ने 24 जनवरी को तहखाने को अपने अधिकार में ले लिया था। इस पर प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया ने आपत्ति जताते हुए तर्क दिया था कि 17 जनवरी के आदेश में अदालत ने केवल रिसीवर नियुक्त करने का जिक्र किया है। उसमें पूजा अधिकार का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए वाद को निस्तारित मानते हुए खारिज किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।