मेरठ। मेरठ में पीठासीन अधिकारी से अभद्रता के मामले में अदालत ने पूर्व विधायक संगीत सोम की अग्रिम जमानत स्वीकार की है। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 9 विशेष न्यायाधीश/एमपीएमएलए ने फैसला दिया है।
संगीत सोम के अधिवक्ता योगेन्द्रपाल सिंह चौहान व गौरव चौहान ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम के खिलाफ ग्राम सलावा के प्राथमिक विद्यालय में पीठासीन अधिकारी के साथ अभद्रता और मारपीट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
इस मामले में आरोपी पूर्व विधायक द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत दी है।