Saturday, April 27, 2024

मेरठ: कोर्ट चलने तक BJP सांसद राजेंद्र अग्रवाल को कस्टडी में रहने की सजा, 2000 का जुर्माना भी ठोका,रेल रोकने पर हुई थी FIR

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

मेरठ। उत्तर प्रदेश की मेरठ कोर्ट ने आज BJP सांसद राजेंद्र अग्रवाल को कोर्ट चलने तक कस्टडी में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट नदीम अनवर ने रेल रोकने के मामले में यह सजा सुनाई।

 

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

आपको बता दें कि हापुड़ लोकसभा से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को 12 साल पुराने एक मामले में अदालत ने शाम तक कस्‍टडी में रहने की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट नदीम अनवर ने रेल रोकने के मामले में यह सजा सुनाई।

 

सांसद के अधिवक्ता का कहना है कि वे फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में अपील करेंगे। अधिवक्ता मनमोहन विज ने बताया कि सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर वर्ष 2012 में सिटी स्टेशन मेरठ पर रेल रोकने का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज हुआ था। 29 फरवरी को अदालत में उनकी ओर से कहा गया कि ये मुकदमा झूठा है और राजनीति के तहत उन्हें फंसाया गया था। इसीलिए सांसद निर्दोष हैं। इस पूरे मामले पर अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को देखकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल को न्यायालय चलने तक कस्टडी में रहने और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय