Monday, December 23, 2024

विधानसभा सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल बैठक में गैरसैंण में 21 अगस्त से होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा चीनी मिलों के 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को नियुक्ति, स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग’ बनाने और एनडीआरएफ और एसडीआरफ की दरों का पुननिर्धारण पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विशेष आभार प्रकट किया गया।

शनिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वप्रथम शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सत्र की तिथि आहूत होने के चलते मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग नहीं हुई। आगामी 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति मिली है। इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी में मानसून सत्र आयोजित हो रहा है। गृह मंत्रालय भारत सरकार, आपदा प्रबन्धन प्रभाग के पत्र 14 अगस्त द्वारा एनडीआरएफ और एसडीआरफ की दरों का पुननिर्धारण किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विशेष आभार व धन्यवाद प्रकट किया।

राज्य में नीति नियोजन से संबंधित संस्थान ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)’ के नाम को परिवर्तित कर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग’ करने को स्वीकृति मिली है। मंत्रिमंडल में 10 साल से सेवा दे रहे अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने पर सहमति बनी। अगली मंत्रिमंडल में इसका कटऑफ लाया जाएगा।

उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को स्वीकृति मिली। उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल(अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2024 के प्रख्यापन को मंजूरी मिली है। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी मिली। राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति दी जाएगी।

राज्य की सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में शासनादेश 12 जून 2018 की ओर से मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को “राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व रिक्तियों के आधार पर संबंधित चीनी मिल में मृत्तक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवायोजित किया जाये” की सीमा तक हटाये जाने का निर्णय लिया गया है।

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