Saturday, November 2, 2024

मेरठ में 14 अप्रैल तक जमा नहीं कराए असलहा तो दर्ज होगा मुकदमा

मेरठ। निकाय चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराए जाने के लिए लाइसेंस धारियों को शस्त्र जमा कराने के निर्देश दिए हैं। लाइसेंस धारियों को 14 अप्रैल तक असलहे जमा करने होंगे। मेरठ जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि शहरी क्षेत्र और इसके 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले शस्त्र धारकों की स्क्रीनिंग कर असलहा जमा कराए जाएंगे। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है।

स्क्रीनिंग कमेटी शस्त्र लाइसेंस धारकों की समीक्षा करेगी। हाल ही में जमानत पर रिहा हुए, आपराधिक इतिहास वाले, दंगे में संलिप्त रह चुके, पूर्व में मुचलका पाबंद किए जा चुके शस्त्र लाइसेंस धारकों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से करने के भी निर्देश दिए हैं।

इनके अलावा ऐसे लोगों के भी शस्त्र चुनाव के दौरान अनिवार्य रूप से जमा कराए जाएंगे, जिनके बारे में चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने की संभावना की जानकारी मिली हो। चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर प्रशासन को यह शस्त्र वापस लौटाने होंगे।

अवैध शराब के खिलाफ चलेगा अभियान
निकाय चुनाव में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। पुलिस प्रशासन अवैध शराब की भटिटयों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए असमाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जिले में बाहरी प्रदेश की शराब तस्करी रोकने को तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

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