मुजफ्फरनगर। चाइल्डलाइन टीम को चाईल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धनसैनी थाना तितावी में एक नाबालिग लड़की का विवाह कराया जा रहा है। चाइल्डलाइन टीम ने सूचना मिलने के तुरंत बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं बाल विवाह निषेधाधिकार बाल कल्याण समिति संबंधित थाना पुलिस को पत्राचार के माध्यम से सूचना दी।
थाना तितावी पुलिस के साथ चाइल्डलाइन टीम ग्राम धनसनी पहुंची। ग्राम प्रधान से मामले के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके बाद ग्राम प्रधान के साथ बालिका के घर जाकर मामले का संज्ञान लिया। संयुक्त टीम द्वारा देखा गया कि बाल विवाह कराया जा रहा है। पिता से बालिका का आयु प्रमाण पत्र मांगा गया, पिता के पास प्रमाण पत्र नहीं था, उसकी बेटी 17 वर्ष की है, वह उसका अब बाल विवाह नहीं करेगा।
बालिका के पिता और गणमान्य लोगों को समझाकर बाल विवाह को रुकवाया। बाल विवाह एक अपराध है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही बालिका की शादी करें । थाना प्रभारी द्वारा बालिका के परिजनों को कानूनी हिदायत देते हुए समझाया कि बालिका के पिता द्वारा लिखित में पत्र लिया गया, जब तक बालिका की आयु 18 वर्ष नहीं होगी, मैं शादी नहीं करूंगा। बाल विवाह से संबंधित मामला सभी अधिकारियों के संज्ञान में है। 2 जून को बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।